WHAT IS GST? GST क्या है ? Types of GST
आज इस लेख GST क्या है ? WHAT IS GST? के द्वारा हम GST के बारे में विस्तार से जानेंगे। GST का फुल फॉर्म क्या होता है?
GST कितने प्रकार के होते हैं? इसमें कितGST ने प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं तथा GSTIN कैसे प्राप्त कर सकते है ?
GST कब देना पड़ता है जैसे अनेक सवालों के जवाब आपको इस लेख के जरिये प्राप्त होंगे। तो GST क्या है ? WHAT IS GST?
पोस्ट को ध्यान से पढ़िए और GST के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कीजिये।
अगर GST से सम्बंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। LET’S START.
GST क्या है ? WHAT IS GST ?
विषय-सूचि
किसी वस्तु की खरीदारी करने या सेवाओं के इस्तेमाल करने पर हमें टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसे GST कहा जाता है।
GST का फुल फॉर्म GOODS AND SERVICE TAX है जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है।
सबसे पहले फ्रांस में सन 1954 में GST लागू की गयी थी।
भारत में GST का मॉडल कनाडा देश से लिया गया है।
इसकी सिफारिश केलकर समिति द्वारा की गई थी ।
GST में कुल 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष टैक्स (जैसे :- Exise tax, Service tax, VAT-Value Added Tax, Entertainment tax) को संयोजित करके एक टैक्स बनाया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा 8 सितम्बर 2016 को GST बिल पर हस्ताक्षर किया गया था एवं सबसे पहले असम राज्य ने इसे लागु किया था।
1 जुलाई 2017 को इसे पुरे देश में लागु कर दिया गया। संविधान में 279-A अनुच्छेद में GST कॉउन्सिल का उल्लेख है।
GST बिल संविधान का 122 वां बिल एवं 101वां संसोधन है। GST ना देने पर या इसका उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा हो सकती है।
GST के प्रकार। TYPES OF GST
जीएसटी टैक्स प्रणाली के अनुसार, 4 अलग-अलग प्रकार के GST हैं:
- राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स (SGST)
- केंद्रीय माल और सेवा टैक्स (CGST)
- केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा टैक्स (UTGST)
- एकीकृत माल और सेवा टैक्स (IGST)
राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स (SGST)
राज्य वस्तु एवं सेवा टैक्स राज्यों द्वारा लगाया जाता है। इससे सीधा फायदा राज्यों को होता है। जब वस्तु या सेवा का लेनदेन अन्तर्राजीय अर्थात एक ही राज्य के अंदर हो तो SGST लगता है। चूँकि सभी राज्य भारत देश के अंतर्गत आते है इसलिए SGST के साथ साथ CGST अर्थात केंद्रीय माल और सेवा टैक्स भी चुकाना पड़ता है।
केंद्रीय माल और सेवा टैक्स (CGST)
CGST अर्थात केंद्रीय माल और सेवा टैक्स देश के सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शाषित प्रदेशों में लगाया जाता है। अगर हम देश के किसी भी कोने में कोई भी सामान खरीदते है या सेवा का उपभोग करते हैं तो हमें CGST और SGST संयुक्त रूप से देना पड़ता है। जैसे अगर हम झारखण्ड के दुमका शहर में किसी रेस्टौरेंट में खाना खाते है तो SGST के तहत पुरे राशि का २.5 % एवं साथ ही साथ CGST के तहत २.5 % कुल 5% GST के रूप में चुकाना पड़ता है।
ऊपर दिए गए बिल में आप आसानी से इसे देख सकते हैं। CGST के रूप में २.5 % यानि 51.43 रुपये एवं SGST के रूप में भी २.5 %, 51.43 रुपये अंकित हैं।इससे हम समझ सकते है की GST से पुरे भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की दर एक सामान होती है।
केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा टैक्स (UTGST)
केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा टैक्स SGST की तरह ही केंद्र-शासित प्रदेशों में लगने वाला टैक्स है। UTGST के साथ भी सामान दर पर CGST अनिवार्य रूप से लगता है। SGST और UTGST में इसके अलावा और कोई अंतर नहीं होता है। अब बरी आती है IGST की।
एकीकृत माल और सेवा टैक्स (IGST)
एकीकृत माल और सेवा टैक्स अर्थात INTEGRATED GST तभी लगाया जाता है जब वस्तु या सेवा का लेनदेन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो। इसमें उस राज्य को टैक्स मिलता है जहाँ सामान की बिक्री होती है। IGST में केंद्र सरकार पहले पूरा टैक्स ले लेती है तत्पश्चात जिस राज्य में सामान बिकता उस राज्य को आधा टैक्स देती है।
किन लोगो को देना है GST ?
GST ऐसे व्यवसाइयों को देना है जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा हो।
वह अंतर्राज्यीय व्यापार करता हो अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्यों में सामान बेचता हो तथा अगर कोई ऑनलाइन सामान की बिक्री करता हो।
ऐसे लोगो को GST भरना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है।
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GOODS AND SERVICE TAX(GST) के विभिन्न टैक्स स्लैब
GST Council ने लोगों की वस्तुओं और सेवाओं की अनिवार्यता के हिसाब से उनको 5 प्रकार के टैक्स स्लैब्स में श्रेणीबद्ध (Categorised) कर दिया है— zero, 5%, 12%, 18% और 28%।
- जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक (Most Necessary) वस्तुओं को GST से पूरी तरह मुक्त रखते हुए इन्हें शून्य % जीएसटी (0% GST) की Category में रखा गया है।
- जैसे आटा, दूध, सब्जी, अंडा, ब्रेड वगैरह। बाद में कुछ कुछ सामान्य जरूरत की वस्तुएं भी इसमें शामिल की गई हैं।
- सामान्य जीवनशैली के लिए सामान्य जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं पर Tax का बोझ हल्का रखते हुए इन पर 5% का GST तय किया गया है। जैसे कि-चाय, कॉफी, मसाले वगैरह।
- बाद में कुछ कम अनिवार्यता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को भी इस Category में शामिल कर दिया गया है।
- सामान्य जीवन के लिए थोड़ा कम अनिवार्यता वाली वस्तुओं और सेवाओं पर Tax का बोझ थोड़ा बढ़ाते हुए, इन पर 12 % का GST लगाया गया है।
- जैसे कि-चटनी, अचार, मक्खन, पनीर वगैरह। वगैरह।
- बाद में कुछ उच्च वर्ग के उपभोग वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को भी इस Category में शामिल कर लिया गया।
- सामान्य जीवन के लिए तुलनात्मक रूप से कम अनिवार्य वस्तुओं पर टैक्स की दर 18% रखी गई है।
- जैसे कि- पेस्ट्री, केक, च्विंगम, मिनरल वाटर वगैरह। बाद में कुछ विलासिता (Luxury) की वस्तुओं को भी इस Category में शामिल कर दिया गया।
- सामान्य जीवन के लिए गैर जरूरी (Non Essential), विलासिता (Luxurious) और हानिकारक (Harmful) उपभोग वाली वस्तुओं पर सबसे ऊंची दर का 28 प्रतिशत GST लगाया गया है।
- जैसे कि Air Conditioner, Refrigerator, Makeup वगैरह।
- शुरुआत में इस श्रेणी में 277 से अधिक वस्तुएं और सेवाएं थी, जिनकी संख्या घटाकर फिलहाल 50 तक सीमित कर दी गई है।
जीएसटी के इन पांचों Tax Slabs से संबंधित मुख्य वस्तुओं की सूचियां हमने नीचे दी हैं।
पहला स्लैब: जिन पर कोई टैक्स नहीं लगना (शून्य प्रतिशत)
वस्तुएं: आटा, बेसन, दूध, मट्ठा, दही, नमक, ताजी सब्जियां, ताजे फल, प्राकृतिक शहद, ब्रेड, अंडे, फ्रेश मीट, फिश चिकेन, बिन्दी, सिन्दूर, चूड़ियां, हैंडलूम (हाथ से बने वस्त्र), जूट, स्टांप, छपी हुई पुस्तकें, चित्र बनाने और रंग भरने की किताबें, ज्यूडिशियल पेपर्स, न्यूजपेपर्स वगैरह। |
सेवाएं: 1000 रुपए से कम किराया वाले सभी Hotels और लॉज की सेवाओं को GST से मुक्त रखा गया है। |
दूसरा स्लैब: 5 प्रतिशत जीएसटी वाले सामान एवं सेवाएं
वस्तुएं: स्किम्ड दूध पाउडर, मछली का मांस, फ्रोजेन सब्जियां, कॉफी, कोयला, उर्वरक, चाय, मसाले, पिज्जा ब्रेड, केरोसिन, आयुर्वेदिक दवाएं, अगरबत्ती, कटा हुआ (Sliced) सूखा आम, इंसुलिन, काजू, गैरब्रांडेड नमकीन, रक्षा-नौका (lifeboats) वगैरह। |
सेवाएं: छोटे रेस्टोरेंट की सेवाएं, रेलवे और हवाई परिवहन सेवाएं, एसी और नॉन-एसी रेस्टीरेंट और वे रेस्टोरेंटस, जहां शराब परोसी जाती है, रेस्टोरेंट से मंगाया हुआ खाना, 7500 रुपए से कम किराए के कमरे वाले होटलों के रेस्टोरेंट की सेवाएं (बगैर इनपुट क्रेडिट के) |
तीसरा स्लैब: 12 प्रतिशत जीएसटी वाले सामान एवं सेवाएं
वस्तुएं: फ्रोजेन मीट प्रोडक्ट, मक्खन, पनीर, घी, अचार, चटनी, फलों का रस, नमकीन, दंत पाउडर, दवाइयां, छाता, इंस्टेंट फूड मिक्स, मोबाइल फोन, सिलाई मशीन, हस्तनिर्मित धागे आदि। |
सेवाएं: बिजनेस क्लास के हवाई सफर के टिकट पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।. |
चौथा स्लैब: 18 प्रतिशत जीएसटी वाले सामान एवं सेवाएं
वस्तुएं: सबसे ज्यादा सामान और सेवाएं इसी टैक्स स्लैब में रखी गई हैं— इनमें कुछ प्रमुख हैं- फ्लेवर्ड रिफाइंड चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, पेस्ट्री, केक, डिटर्जेंटस, सेफ्टी ग्लास, मिरर, ग्लासवेयर, शीट्स, पंप, कंप्रेशन, पंखे, चॉकलेट, संरक्षित सब्जियां, ट्रैक्टर्स, आइस क्रीम, सॉस, साबुन, मिनरल वाटर, डियोड्रेंट(दुर्गंध नाशक), सूटकेस, ब्रीफकेस, वैनिटी केस, ऑयल पाउडर, च्विंगम, हेयर शैंपू, शेविंग और आफटर शेव आइटम, वाशिंग पाउडर, चक्की के पत्थर, संगमरमर व ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, चमड़े के पहनावे, कलाई घड़ियां, कुकर, स्टोव, टेलीस्कोप, चश्मे, आर्टिफिशियल फल, आर्टिफिशियल फूल, शारीरिक व्यायाम के उपकरण, संगीत उपकरण एवं उनके पार्टस, स्टेशनरी आइटम जैसे क्लिप्स, डीजल इंजन के कुछ पार्टस, पंपों के कुछ पार्ट, बिजली के बोर्ड, पैनल, वायर, रेजर, रेजर ब्लेडस, फर्नीचर, गददे, बहुउपयोगी प्रिंटर्स, दरवाजे, खिडकियां, एल्युमिनियम फ्रेम्स वगैरह। |
सेवाएं: 7500 रुपए किराए वाले होटलों के रेस्टोरेंट की सेवाएं, आयोजन स्थलों पर दी गई खान-पान की सेवा (outdoor catering) (इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ), आईटी और टेलीकॉम सेवाएं, फाइनेंसियल सेवाएं और ब्रांडेड कपड़ों का कारोबार भी इसी टैक्स स्लैब में रखा गया है। |
पांचवां स्लैब: 28 प्रतिशत जीएसटी वाले सामान एवं सेवाएं
वस्तुएं: सनस्क्रीन, पान मसाला, डिश वाशर, वजन तौलने की मशीन, पेंट, सीमेंट, वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमोबाइल्स, हेयर क्लिपर्स, मोटरसाइकिल्स वगैरह। |
सेवाएं: फाइव स्टार होटल की सेवाएं, फिल्मों के टिकट, कैसिनों में betting और racing की सुविधाएं। |
सेवाओं के लिए जीएसटी के टैक्स स्लैब्स
GST लागू होने के बाद सेवाओं पर टैक्स रेट को लेकर काफी Cofusion की स्थिति बनती रही है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए नीचे हम प्रमुख सेवाओं के संबंध में GST Tax Slabs की सूची अलग से दे रहे हैं।
GST % | सेवाओं के नाम (Services) |
5% | एसी और नॉन ऐसी रेस्टोरेंटRestaurant से बनवाकर ले जाया गया भोजन7500 रुपए से कम किराए वाले होटलों के Restaurants ( बगैर input credit की सुविधा के साथ)railways और airways की ट्रांसपोर्ट सेवाएंहवाई जहाज में economy class में की गई हवाई यात्राबाहर घुमाने के लिए tour operators की सेवाएंप्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए space की बिक्री50 Lakh से कम turnover वाले छोटे रेस्टोरेंटmotor cab और radio taxi के रूप में यात्री परिवहन सेवासिलाई का काम (Tailoring services)होटलों/दफ्तरों/भवनों में छोटे स्तर पर दी जा रही साफ-सफाई की सेवाएं (house-keeping services) (बिना इनपुट क्रेडिट सुविधा के)कच्चे तेल (Crude) और petroleum उत्पादों का परिवहनजूते-चप्पल (footwear) और चमड़े के सामानों (leather goods) के काम |
12% | बिजनेस क्लास के हवाई टिकट1000 से 2500 रुपए हर रात्रि किराए वाले Hotels, विश्रामालय (Inns) और गेस्ट हाउसMetro और monorail निर्माणकच्चे तेल (crude) और प्राकृतिक गैस (natural gas) की खुदाई और ड्रिलिंग का कार्यकचरा शोधन संयंत्र (Common effluent treatment plants) |
18% | 7500 रुपए से अधिक किराये वाले होटलों के Restaurants की सेवाएंआयोजन स्थलों पर दी गई खान-पान की सेवा (Outdoor Catering)(इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ)2500 से 5000 रुपए प्रति रात्रि किराए के कमरे वाले Hotels, विश्रामालय (Inns) या गेस्ट हाउससंचार प्रौद्योगिकी सेवाएं (IT services)दूरसंचार सेवाएं (Telecom services)Theme parks, water parks व अन्य ऐसी मनोरंजन सेवाएं |
28% | Race club betting और gamblingपंच सितारा (Five-star) होटलों की सेवाएंमनोरंजन एवं सिनेमा (Entertainment & Cinema)5000 रुपए प्रति रात्रि से ज्यादा किराए के कमरे वाले Hotels, विश्रामालय (inns) और guest houses |
जीसटी टैक्स स्लैब में अब तक हुए प्रमुख बदलाव
जैसा कि, हम ऊपर बता चुके हैं कि कारोबारियों की मांगों और जनता की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने मूल जीएसटी टैक्स स्लैब्स में कई बदलाव किए हैं।
ये बदलाव अलग*अलग समय पर किए गए हैं, जिनका ब्योरा हम नीचे दे रहे हैं।
18 जनवरी 2018: 29 सामानों और 53 सेवाओं पर घटी जीएसटी दर
आम बजट 2018-19 के पहले 18 जनवरी 2018 को GST Council की 25 वीं बैठक हुई ।
इसमें 29 सामानों और 53 श्रेणियों की सेवाओं पर GST की दर फिर से कम कर दी गई।
ये रेट 25 January 2018 से लागू भी हो चुके हैं।
इन सामानों पर घटी जीएसटी की दर
- पुराने और इस्तेमाल किए हुए (used) वाहनों की बिक्री पर GST घटाकर 12% कर दिया गया।
- मध्यम व बडी कारों और SUV पर भी जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया।
- प्राइवेट LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से घरेलू उपयोग वाली गैस की सप्लाई पर GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
- हीरों और कीमती पत्थरों (diamonds and precious stones) के सौदों पर भी जीएसटी की दर 3% से घटाकर 0.25% कर दी गई।
- 29 नए हस्तशिल्प (handicraft) पर जीएसटी की दर 0% कर दी गई। कुछ अन्य कृषि उत्पादो पर भी जीएसटी की दर घटा दी गई।
इन सेवाओं पर घटी जीएसटी की दर
- कपड़ा सिलाई (tailoring service) को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- आम जनता के लिए मनोरंजन की सेवाओं जैसे theme parks, water parks, joy rides,
- इसके अलावे merry-go-rounds, go-carting और ballet वगैरह पर भी GST की दर 28 % से घटाकर 18% कर दी गई।
9 नवंबर 2017: 177 आइटम पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% की गई
9 नवंबर 2017 को गुवाहाटी में हुई GST Council की बैठक हुई।
इसमें 177 सामानों पर GST दर को उच्चतम GST की 28% से घटाकर 18% की श्रेणी में कर दिया गया।
नई दरें, 15 नवंबर 2017 से लागू हो गईं।
इन सामानों पर घटी जीएसटी की दर
- चॉकलेट, सौंदर्य उत्पाद, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशेव किट, च्विंगम, संगमरमर, गेनाइट, हस्तनिर्मित फर्नीचर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, वगैरह।
- इसी के साथ 28% के उच्चतम स्लैब में, सिर्फ 50 items बचे।
- इस फैसले के पहले 28% के टैक्स स्लैब में आने वाले उत्पादों की संख्या कुल 227 थी।
इन सेवाओं पर घटी जीएसटी की दर
- जीएसटी काउंसिल ने Air-Conditioned और Non-Air-Conditioned, रेस्टोरेंट की सेवाओं पर GST की दर एक समान 5% कर दी।
- बगैर input tax credit की सुविधा के साथ।
- 7500 रुपए से ज्यादा किराया लेने वाले होटलों की सेवाओें पर जीएसटी की दर 18% ही बरकरार रखी गई।
- input tax credit की सुविधा के साथ।
6 अक्टूबर 2017: 27 आइटम पर घटाया गया जीएसटी
दीपावली के पहले 6 अक्टूबर 2017 को केंद्र और राज्य के वित्तमंत्रियों के बीच बैठक हुई ।
इसके बाद भी कारोबारियों और आम जनता को राहत देने वाले कई फैसले हुए।
कुल 22 वस्तुओं तथा 5 सेवाओं के टैक्सों में कटौती की गई है
- गैर ब्रांड वाली (unbranded) आयुर्वेदिक दवाइयों पर GST की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
- Gas stove और कुछ अन्य उपभोक्ता सामानों पर भी जीएसटी की दर उच्चतम 28 प्रतिशत से घटा दी गई।
- कुछ हस्तशिल्प उत्पादों पर भी GST की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
- वस्त्र उद्योग (textile industry) में काम आने वाले धागे
- इसके अलावे clips पर GST घटाकर क्रमश: 12 और 18 प्रतिशत कर दिया गया।
- AC restaurants की सेवाओं पर GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की।
- कई अन्य job work पर GST की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई।
- 50 हजार रुपए से आभूषण खरीद (jewellery purchases) पर PAN Card की अनिवार्यता खत्म कर दी गई।
- दो लाख रुपए तक के गहनों की खरीद के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी।
- इसके अलावा 27 अन्य उत्पादों और कुछ सेवाओं पर भी GST की दरें घटा दी गईं।
- GST क्या है ? WHAT IS GST? में और भी कुछ जानते हैं ।
9 सितंबर 2017: 40 वस्तुओं पर जीएसटी रेट घटा
9 सितंबर 2017 को हुई GST काउंसिल की मीटिंग हुई ।
जिसमें 40 से ज्यादा सामानों पर जीएसटी रेट घटाने का निर्णय हुआ।
- अखरोट, मिट्टी की मूर्तियां, कस्टर्ड पाउडर, मोटा सूती फैब्रिक, साड़ी फाल, धूप बत्ती, रेनकोट, रबर बैंड,
- इसके अलावा इडली व डोसा बैटर, रसोई के बर्तन, जपमाला, कम्प्यूटर के मॉनीटर, टेबल वगैरह।
- KVIC के आउटलेट पर बिकने वाली खादी को GST से पूरी तरह छूट दे दी गई।
सारांश
इस लेख GST क्या है ? WHAT IS GST? में आपने GST के बारे में विस्तार से जाना।
इसके विभिन्न पहलुओं को समझा तथा इसके प्रकार एवं विभिन्न टैक्स स्लैब को जाना।
आशा करता हूँ आपको हमारा यह लेख GST क्या है ? WHAT IS GST? पसंद आया होगा एवं आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा।
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