ews in hindi पोस्ट के जरिये हम ews के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले full form of ews in hindi जान लेते हैं। ews का अर्थ है economically weaker section यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। हाल में भारत के आरक्षण नीति में सुधार हुआ। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि सामान्य वर्ग से आने वाले वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय आठ लाख से कम है उन्हें आरक्षण दिया जायेगा।
इसके अनुसार अब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। सरकार द्वारा यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। इस बदलाव से गरीब सामान्य वर्ग को ज्यादा मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जातिगत आरक्षण के उलट आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण देना एक प्रशंसनीय कदम है।
Economically weaker section meaning in hindi – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
EWS full form – Economically Weaker Section
कालक्रम
विषय-सूचि
इस विधेयक को वर्ष 2019 में पारित किया गया था। 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रीपरिषद ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। इस बिल को 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में पेश किया गया जहाँ वो ध्वनि मत से पारित हो गया। तत्पश्चात 9 जनवरी 2019 को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ भी यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके बाद इस बिल को महामहिम राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को इस बिल को मंजूरी दे दी। यहाँ यह समझना जरुरी है कि यह आरक्षण OBC को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग है। यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है वहीं OBC को मिलने वाला आरक्षण जातिगत आधार पर मिलता है।
EWS के प्रावधान
Economically Weaker Section प्रमाणपत्र प्राप्त करने की योग्यता वार्षिक पारिवारिक आय के साथ साथ अर्जित सम्पति पर भी निर्भर करती है। केंद्र सरकार अपने अधीन स्कूलों , कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में इस कानून के तहत 10% का आरक्षण सामान्य कोटि के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देती है। परन्तु राज्य सरकार के अधीन स्कूलों , कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में आरक्षण के मानदंड तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए आय की सीमा को बढ़ा या घटा भी सकती है।
EWS प्रमाणपत्र पाने की पात्रता
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाणपत्र को पाने के लिए सामान्य कोटि के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। परन्तु उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :-
- इनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
- पाँच एकड़ या इससे अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए।
- 1000 वर्ग फ़ीट या इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए।
- इनके पास नगरपालिका के अंदर 100 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- नगरपालिका के बाहर 200 वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
Economically Weaker Section Application फॉर्म कैसे भरें ?
EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह आवेदन ऑनलाइन लेगी या ऑफलाइन। वैसे अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उस राज्य के सम्बंधित वेबसाइट पर जाना होगा तथा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। कुछ राज्यों के ऑनलाइन लिंक नीचे दिए गए हैं उनपर क्लिक करके सम्बंधित वेबसाइट पर पहुँचा जा सकता है।
झारखण्ड राज्य के लिए EWS Application ऑनलाइन भरने के लिए क्लिक करें । इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद EWS प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
बिहार राज्य के लिए EWS Application ऑनलाइन भरने के लिए क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन -> सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएँ –> आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन ।
आंध्रप्रदेश राज्य के लिए EWS Application ऑनलाइन भरने के लिए क्लिक करें। पहले रजिस्ट्रेशन करें फिर Revenue Department क्लिक करें । इसके बाद income certificate पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है।
राज्यों के आधिकारिक वेबसाइट पर EWS के लिए ऑनलाइन Application दिया जा सकता है। परन्तु जिन राज्यों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वहाँ ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
हिंदी में EWS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
ENGLISH में EWS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
आवेदन शुल्क
अलग अलग राज्यों के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग होता है। आवेदन शुल्क बहुत कम रखा जाता है ताकि हर वर्ग के लोग इसे आसानी से चुका सकें।
प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी
अंचल स्तर पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी अंचलाधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी होते हैं। सब डिवीज़न स्तर पर अनुमंडलाधिकारी या उनके समकक्ष अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करते हैं। जिला स्तर पर प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त/ या उनके समकक्ष अधिकारी होते हैं।
EWS प्रमाणपत्र बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- शपथ पत्र / स्व घोषणा पत्र
- जमीन / संपत्ति के दस्तावेज
- आवासीय प्रमाण
- पासपोर्ट के आकार का फोटोग्राफ/ ऑनलाइन फोटोग्राफ
- अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
EWS प्रमाणपत्र की वैद्यता
सामान्यतः EWS प्रमाणपत्र की वैद्यता एक वर्ष होती है। परन्तु निर्गत करने वाले अधिकारी इसे कम समय के लिए भी वैद्य बना सकते हैं। किसी नौकरी या शैक्षणिक संसथान में प्रमाणपत्र देने से पहले अपने पात्रता की जाँच कर लेनी चाहिए अन्यथा प्रमाणपत्र निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र – OBC/ST/SC इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं ?
उ – नहीं, आरक्षण का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग का होना आवश्यक है।
प्र – EWS का विस्तृत प्रारूप क्या है ?
उ – Economically Weaker Section या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
प्र – EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए ?
उ – 8 लाख या उससे कम
प्र – EWS प्रमाणपत्र बनने में कितना समय लगता है ?
उ – साधारणतः 21 दिन या उससे कम
प्र – EWS प्रमाणपत्र की वैद्यता कितनी होती है ?
उ – निर्गत करने की तिथि से एक वर्ष
प्र – EWS प्रमाणपत्र का आवेदन कहाँ कर सकते हैं ?
उ – EWS प्रमाणपत्र का आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।
सारांश
EWS in Hindi पोस्ट के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है।
मुझे आशा है कि आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा एवं नयी जानकारी मिली होगी।
आप अपने परिजनों के बीच यह पोस्ट अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।
आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के जरिये दे सकते हैं। आपके सुझाव का हमें इन्तजार रहता है।